
नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है, आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुंइया की खंडपीठ ने 5 सितंबर को बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाये पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति भुंइया की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलीस्टर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई, कई महीने से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर है, अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के दो मुचलके भरने होगे उनके किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी पर भी पाबंदी लगाई गई है अरविंद केजरीवाल को मुकद्मे में सहयोग करना होगा।