
मुंबई राज्यसभा सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने मानहानि के एक मुकदमे में दोषी करार देते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है, संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत न्यायालय ने दोषी पाया है, संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को मुखपत्र सामना आनलाइन में किरीट सोमैया की पत्नी डा० मेधा सोमैया पर एक लेख के माध्यम से आरोप लगाया था कि डा० मेधा सोमैया ने मीरा भायंदर क्षेत्र में 16 शौचालय का कांट्रैक्ट लिया उसमेँ घोटाला किया, संजय राउत के आरोप को डा० मेधा सोमैया ने खारिज किया और कहा संजय राउत के इस लेख से मुझे पीड़ा हुई ,मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे शक की निगाह से देखने लगे, इससे मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा समाज में धूमिल हुई, संजय राउत के आरोप को लेकर डा० मेधा सोमैया ने संजय राउत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि की याचिका दाखिल की थी, याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय में संजय राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जो मुआवजे के रूप में वसूल किया जाएगा, किरीट सोमैया की पत्नी डा० मेधा सोमैया जिन पर संजय राऊत ने घोटाले का आरोप लगाया था वह मुंबई के रूइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं।