
मुंबई राज्यसभा सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने किरीट सोमैया की पत्नी डा० मेधा सोमैया द्वारा दाखिल मानहानि के मुकदमे में दोषी करार देते हुए पंद्रह दिन के साधारण कारावास की सजा और पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया था, सजा और जुर्माने को संजय राउत के वकील के एक आवेदन पर न्यायालय ने 30 दोनों के लियें सस्पेंड कर दिया है, संजय राउत के वकील और उनके भाई द्रारा कहा गया है कि उन्होंने जमानत की याचिका डाली है और मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट मे अपील करेंगे, संजय राउत के वकील ने कहा है न्यायालय की औपचारिकता पूरी करने और पंद्रह हजार रूपये का मुचलका भरने के बाद संजय राउत न्यायालय से बाहर हो जाएंगे, संजय राउत के विरुद्ध मानहानि की याचिका किरीट सोमैया की पत्नी डा० मेधा सोमैया ने दाखिल की थी जो मुंबई के रूइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं।