
(ए के सिंह की रिपोर्ट)
उत्तर प्रदेश में खाने पीने में थूक मिलाया 10 साल की सजा हो सकती है, सरकार लायेगी यह नया कानून, यह कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। इस कानून के तहत दुकानदार किसी भी खाने-पीने की चीजों
में कुछ भी अवांछित तत्व नहीं मिला सकेंगे, आने वाले इस नये कानून के अनुसार जो लोज ऐसा करते पाये जायेंगे उन्हें 10 वर्ष की सजा हो सकती है।