
यूपी के बुलंदशहर में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक 36 साल के व्यक्ति को अपनी 60 साल की विधवा मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अपर जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गहन जांच के बाद आबिद को दोषी पाया, और उसे आजीवन कारावास के साथ ही 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, न्यूज एजेंसी
IANS के हवाले से सरकारी वकील विजय शर्मा ने कहा, “आज माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अपनी प्रैक्टिस के सालों में, मैंने कभी किसी मां को धारा 376 जैसे गंभीर अपराध में रोते हुए और दोहराते हुए नहीं देखा या सुना कि उसका बेटा एक राक्षस है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया है, घटना 16 जनवरी 2023 को बुलंदशहर के एक गांव में हुई थी, FIR के मुताबिक, आबिद अपनी मां के साथ कृषि फार्म से मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, जहां उसने उनके साथ बलात्कार किया, कुछ अन्य रिपोर्टों के अनुसार, मां ने दावा किया कि उसका बेटा चाहता था कि उसके पति की मौत के बाद वह उसकी पत्नी की तरह उसके साथ रहे, पीड़िता के बयान में कहा गया, “मेरे पति की मौत के बाद मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसकी पत्नी की तरह रहूं, “मां ने अपने छोटे बेटों यूसुफ और जावेद को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी ।