माहुल(आजमगढ़)। मार्च 2021 में अम्बेडकर नगर में हुई जियाउद्दीन की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को दो माह के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा आयोग को मुआवजा दिए जाने का प्रमाण भी भेजा जाए। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में अम्बेडकर नगर पुलिस ने जियाउद्दीन को डकैती के शक में हिरासत में लिया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। परिवार ने उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखकर पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाया । एफआईआर दर्ज हुई और आठ पुलिसकर्मी नामजद हुए। 2022 में पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देकर मौत का कारण “हार्ट अटैक” बताया और पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी। मृतक के परिवार ने इसका विरोध किया। 2024 में अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को “अधूरी और गलत” मानकर खारिज कर दिया और केस को दोबारा खोलते हुए DSP-स्तर की नई जांच का आदेश दिया। मामला वर्तमान में पुनः जांच में है। घटना के कुछ ही दिन बाद 30 मार्च 2025 को मामला मृतक के भाई शहाबुद्दीन की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉ गजेंद्र सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया गया। आयोग ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच का आदेश दिया। लंबी जांच के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक को पुलिस द्वारा थाने लाया गया था,इसमें कोई संदेह नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर 08 चोटें स्पष्ट रूप से मौजूद थीं। पुलिस यह बताने में असमर्थ रही कि ये चोटें कैसे और कब लगीं। प्रस्तुत रिपोर्ट इस तथ्य पर मौन है कि हिरासत के दौरान चोटें कैसे आईं। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृत्यु पुलिस हिरासत में नहीं हुई। इसके विपरीत, प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी गलती छिपाने हेतु भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। आयोग ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मृतक ज़ियाउद्दीन के आश्रितों को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का मुआवज़ा 2 माह के भीतर दे।भुगतान का प्रमाण निर्धारित अवधि में आयोग को भेजा जाए। अनुपालन न होने पर आयोग ने चेतावनी दी है कि वह धारा 13, संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी करेगा। जियाउद्दीन पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के निवासी थे। अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा जियाउद्दीन को 2021 में डकैती के मामले में गिरफ्तार किया था। जियाउद्दीन के भाई सहाबुद्दीन ने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा परिजनों को 2 महीने के अंदर 10 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया था। लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया। अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा मेरे भाई को पड़ताडित किया गया था। जिससे उनकी मौत हो गयी थी।।
