अतरौलिया आजमगढ़ थाना अतरौलिया पुलिस ने 18 नवंबर को गोरथानी गांव में घटित गोकशी की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चापड़ और मांस बिक्री से प्राप्त ₹10,500 नकद बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8-9 नवंबर की रात्रि ग्राम गोरथानी निवासी राजू पुत्र हरिराम के बरदौर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने दो प्रतिबंधित पशुओं की निर्मम हत्या कर मांस ले उड़े थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की, जिसके बाद बरामदगी के अनुसार आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर लगभग 13:10 बजे मंडोही–गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के नीचे दबिश डालकर घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान इरफान पुत्र वाजिद अली (36), निवासी कौड़ाही, थाना बसखारी, अम्बेडकरनगर तथा शहजादे आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास (32), निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, अतरौलिया के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे अपने चार अन्य साथियों—आरिफ, एकलाख, शमीम और करीम (सभी निवासी अम्बेडकरनगर)—के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटना वाली रात छह लोगों ने मिलकर बरदौर का ताला तोड़ा, दोनों पशुओं को काटा तथा मांस कार में भरकर ले जाकर बेच दिया और धनराशि आपस में बांट ली। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान पर गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, NDPS, आर्म्स एक्ट समेत कुल 13 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शहजादे आलम पर NDPS और आर्म्स एक्ट के दो पुराने मुकदमे पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उधर, घटना में शामिल शेष चार फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह को दबोच लिया जाएगा। पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई गोकशी में संलिप्त संगठित गैगो के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
