
आजमगढ़ । जीयनपुर पुलिस ने ऐसे अपराधी व पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर कल 19 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की स्कॉर्पियो, अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया है,
गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण
दिनांक–16/07/2024 को उ0नि0सुभाष तिवारी मय हमराहीगण को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मनिकाडीह की तरफ से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है, यदि जल्दी किया जाये, तो पकडा जा सकता है, वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तमंचा लेकर चलता है, जो स्कार्पियो वाहन से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है, इस सूचना पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुँचकर स्कापियों सवार व्यक्ति को पकड़ ली। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ बताया, तथा तलाशी के दौरान गाडी के अन्दर की पीछे की दोनो शीटे नही थी बीच की सीट मोडी गयी थी गाडी के अन्दर से एक नम्बर प्लेट बरामद हुआ जिसपर नं.UP 53 Y 55xx अंकित है, जिसके सम्बन्ध में ई चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम मो0सुहेल पुत्र इब्राहुल हक नि0ग्राम माहुरपुर थाना झगहा जनपद गोरखपुर व वाहन का प्रकार मोटर कार स्कार्पियो टर्बो प्रदर्शित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति रईस उपरोक्त से पुछ ताछ किया गया, तो इधर उधर की बाते बनाते हुए आना कानी करने लगा, जिससे कडाई से पुछ ताछ किया गया तो बताया कि साहब मै पूर्व में गौकशी के मुकदमो में जेल जा चुका हूँ, अब इस वाहन का प्रयोग मै छोटे जानवरो को गाडी में लादकर ले जाने का काम करता हूँ, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूँ, तथा स्कार्पियो वाहन संख्या UP 32 AT 10xx के कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा । उक्त वाहन संख्या UP 32 AT 10xx को ई चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम स्व कमलेश यादव C/Oअंगद तिवारी राजेन्द्र नगर गोरखनाथ गोरखपुर प्रदर्शित हो रहा है। दोनो नम्बर के बारे में पुछा गया तो बताया की जो नम्बर प्लेट गाडी के अन्दर से बरामद हुआ है वह इस गाडी का सही नम्बर प्लेट है, इस गाडी को मैने अपने रिस्तेदार के माध्यम से डेढ दो साल पहले मैने लिया था । और कडाई से पुछने पर बताया कि यह फर्जी नम्बर प्लेट गाडी पर इस लिए लगाया हूँ कि अगर कोई गाडी का नम्बर पढ ले तो मै पकडा न जाउ, इसलिए मै गलत नम्बर प्लेट लगा कर इस वाहन को अपने पास ही रखकर चलाता हूँ, साहब हमको माफ कर दीजिए दुबारा हमसे एसी गलती नही होगी, पकडे गये व्यक्ति रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ का यह कार्य धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध व धारा 341 BNS का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 16.07.2024 को समय 22.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 321/2024 धारा 3/25 A ACT व 341 भारतीय न्याय संहिता बनाम रईश पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।