माहुल नगर पंचायत के उच्चप्राथमिक विद्यालय की भूमि के अवैध कब्जे का मामला,
माहुल(आजमगढ़)। स्थानीय नगर के जूनियर हाई स्कूल की भूमि से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम से अभद्रता मामले में अहरौला पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है। शनिवार देर शाम क्षेत्रीय लेखपाल सौरभ राय द्वारा दिए गए शिकायती पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दिया है। नगर पंचायत माहुल के अहरौला रोड पर गाटा संख्या 574 राजस्व अभिलेखों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि है। उक्त भूमि की मापी में पूर्वी हिस्से की भूमि पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा पाया गया।जिसकी बेदखली और स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए तहसीलदार फूलपुर द्वारा आदेश पारित किया गया था। जिसे हटवाने के लिए 19 मार्च को राजस्व टीम गई थी। लेखपाल सौरभ राय द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में यह कहा गया कि जब वे अवैध कब्जा हटवाने के लिए वेकहो लोडर लेकर पहुंचे तो नगर पंचायत माहुल के निवासी अवैध कब्जा धारक राजकुमार गुप्ता और उनके छोटे भाई संदीप गुप्ता ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए डराया धमकाया और कब्जा हटवाने से जबरन रोक दिया। यही नहीं कुछ देर तक वेकहो लोडर के साथ ही साथ उन्हें भी बंधक बनाए रखा। उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार के आदेश पर पुलिस ने लेखपाल के शिकायती पत्र के आधार पर राजकुमार गुप्ता और उनके भाई संदीप गुप्ता पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने सरकारी कर्मचारी से अभद्रता कर बंधक बनाने और जान माल की धमकी देने की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अहरौला अमित मिश्र का कहना है प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही।।
