आजमगढ जिले के मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर 2 वर्ष से चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है । वर्ष 2023 में क्षेत्र पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आरोप लगाया था कि वर्तमान ब्लाक प्रमुख यशवंत शर्मा अपने पद पर रहने के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है । हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था । हाई कोर्ट ने माना था कि यशवंत शर्मा ब्लॉक प्रमुख पद पर बने रहने के लिए योग नहीं है, कारण कि उनका गांव नगर पंचायत में शामिल है, 26 अप्रैल 2025 को यशवंत शर्मा की तरफ से इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। बुधवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंदन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों कि नोटिस जारी किया । यशवंत के अधिवक्ता और बीएचयू के पूर्व विधि छात्र राम अनुग्रह सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले पर भी स्थगन आदेश पारित किया गया है। अब मामले सुनवाई आगे जारी रहेगी । तब तक के लिए यथावत पद पर बने रहेंगे। वही ब्लाक प्रमुख ने न्यायालय पर भरोसा जताया है ।