
आजमगढ़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत 2 आरोपी अभियुक्तों बिजेन्द्र राय पुत्र लाल बिहारी राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. शैलेन्द्र राय उर्फ शालू पुत्र राजदेव राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 70,500-70,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बता दें कि दिनांक- 24.08.2002 को वादी मुकदमा भानू प्रताप राय पुत्र राम समुझ राय निवासी गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. बिजेन्द्र राय पुत्र लाल बिहारी राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. शैलेन्द्र राय उर्फ शालू पुत्र राजदेव राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के मामा के लड़के को बीच चौराहै पर रिवाल्पर से गोली मार कर हत्या कर दिया गया, और बीच बचाव करने आये रविन्द्र राय पुत्र राधे श्याम राय को लाठी से मारकर घायल दिया, और फायरिग करते हुए भाग गए थे, इसके बाद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 175/2002 धारा 302,307,34 भादवि व 7CLA Act पंजीकृत किया गया, और अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त मुकदमा में 12 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 18.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बिजेन्द्र राय पुत्र लाल बिहारी राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. शैलेन्द्र राय उर्फ शालू पुत्र राजदेव राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 70,500-70,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया है।