
फूलपुर आजमगढ़ दिनांक 02.09.24 को वादी मुकदमा रामचन्द्र गिरी पुत्र सुरजु गिरी ग्राम कोठवा पोस्ट दुर्वासा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि पुरानी जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी गण राम मिलन यादव, सुरेन्द्र यादव, विरेन्द्र यादव पुत्रगण हंसराज यादव अनुराग यादव पुत्र राममिलन यादव निवासीगण कोठवा थाना फूलपुर आजमगढ द्वारा लाठी डण्डा व फावड़ा से मारने पीटे गाली गुप्ता देते हुए धमकी दिये उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 451/24 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही उ0नि0 गौतम कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है । आज दिनांक 04.09.2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण राम मिलन यादव पुत्र हंसराज यादव, सुरेन्द्र यादव पुत्र हंसराज यादव, विरेन्द्र यादव पुत्र हंसराज यादव, अनुराग यादव पुत्र राममिलन यादव निवासीगण ग्राम कोठवा थाना फूलपुर आजमगढ जो बैठे मिंले जिन्हे मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम मे धारा 35(2) वीएनएसएस की नोटिस तामिला/हस्ताक्षर बनाने हेतु कहा गया परन्तु उपरोक्त लोगो द्वारा उक्त नोटिस पर हस्ताक्षर बनाने से इंकार कर दिया गया। अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी 35(3) के आदेशो एवं निर्देशो का अनुपालन नही करने के क्रम मे समय 12.30 बजे अभियुक्तों को हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद फावडे का बेत लंबाई लगभग 3 फीट व एक अदद पंखे का लोहे का स्टैण्ड राड़ लंबाई लगभग 02 फीट रंग गहरे भूरे रंग का बरामद किया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।