आजमगढ़ । अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी पीयूष मोर्डिया द्वारा अभियुक्त अजय यादव उर्फ गुड्डू पुत्र सतिराम यादव निवासी पवई लाड़पुर सिवाला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, अम्बेडकरनगर व सुल्तानपुर में लूट, डकैती, चोरी व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध करता है । इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को आई0 आर0 जोन स्तर पर “सूचीबद्ध” किया गया है। इसका कोड नं0- “आई0 आर0- 33″ होगा। जिसके सदस्य विशाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी खानपुर दोस्तपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व अभिषेक उर्फ बन्टी पुत्र वंशराज निवासी सरसौता उर्फ बाला सिरसौली थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर हैं ।
मेघई निवासी रामनिवास सिंह को 5 माह 5 5 दिन का कारावास
आजमगढ़ । “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 05 माह 05 दिवस के कारावास की सजा एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । बता दें कि दिनांक- 30.05.2010 को वादी मुकदमा तत्कालीन निरीक्षक यादव थाना जीयनपुर द्वारा अभियुक्त राम निवास सिहं पुत्र बेचई सिंह निवासी मेघई थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को 300 डायजापाम की गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 272/2010 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक- 03.09.2024 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ ने मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राम निवास सिहं पुत्र बेचई सिंह निवासी मेघई थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को जेल में बिताई गयी, अवधि व 05 माह 05 दिवस के कारावास की सजा एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।