
आजमगढ़ खानपुर भगत पट्टी थाना बिलरियागंज निवासी राजीव सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की संस्तुति 01 मई 2024 के साथ प्राप्त, प्रभारी निरीक्षक थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़, की रिपोर्ट 23.अप्रैल.2024 से प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट होते हुए, विपक्षी राजीव सिंह पुत्र श्री सत्यदेव सिंह कै विरूद्ध थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 47/2020 धारा-23,504,506,302,34 भा०द० वि० 02.अप्रैल .2020 व मु0अ0सं0 162/2020 धारा-504,506,120बी0 भा०द०वि० 02.10.2020 व मु0अ0सं0 198/2020 धारा-3 (1) गैगेस्टर एक्ट 22.नवम्बर .2020 व बीट सूचना रपट नं0 30 22.अप्रैल .2024 पंजीकृत मुकदमें के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17, एवं 22 में वर्णित अपराधो एवं सार्वजनिक शान्ति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, उ0प्र0 गुण्डा ऍस नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित किया है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश 27.मई .2024 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आजमगढ़ के न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी राजीव सिंह को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिला के बाद विपक्षी द्वारा 08.नवम्बर .2024 को आपत्ति दाखिल की गयी कि” नोटिस कारण बताओ खिलाफ कायदा व कानून है जो निरस्त होने योग्य है। मुकामी थाना द्वारा कुछ व्यक्तियों के प्रभाव में आकर आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी है जो स्वीकार योग्य नहीं है। एतराजकर्ता एक सीधा किसान व्यक्ति है। कृषि करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता है, कत्तई आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं है। आपत्तिकर्ता के विरुद्ध जो दो आपराधिक वाद मुकामी थाने पर दर्ज कराये गये है, वह एतराजकर्ता के पट्टीदार के विरुद्ध आपसी रंजिश की वजह से दर्ज हुए है। विपक्षी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की गयी है, वह झूठे व मनगढंत आधार पर की गयी है। आपत्ति मे राजीव सिंह ने अनुरोध किया कि उपरोक्त आधारों पर कारण बताओ नोटिस वापस लेते हुए गुण्डा नियंत्रण कार्यवाही समाप्त किया जाय। अभियोजन पक्ष व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कपूर्ण बहस को सुन कर एवं पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा विवेचना के आधार पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा-3 की उपधारा-3 के अन्तगत विपक्षी राजीव सिंह पुत्र श्री सत्यदेव सिंह, निवासी ग्राम खानपुर भगत पट्टी, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया कि वह आदेश पाने के चैबीस घण्टे के अन्दर जिला-आजमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर बाहर चला जाये और इस आदेश के जारी होने के तिथि से छः माह की अवधि तक जिला-आजमगढ़ की सीमाओं में प्रवेश न करे। जनपद में मा० न्यायालयों में जो वाद विचाराधीन है, उसमें नियत तिथियों पर न्यायालय में उसकी उपस्थिति व्यक्तिगत रुप से अनिवार्य है तो उपस्थित होने के निमित्त जिले में सीमाओं में प्रवेश की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ बनी रहेगी कि वह ऐसे सभी मुकदमों के नियत तिथि से चौबीस घण्टा पूर्व प्रवेश कर सकेगा। इसी प्रकार मुकदमें के सुनवाई के उपरान्त चैबीस घण्टे के अन्दर ही पुनः जिला-आजमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर वापस चला जायेगा।