
आजमगढ़ । जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 आरोपी अभियुक्तों को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 52-52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया गया है, बता दें कि दिनांक- 20.12.2020 को वादी मुकदमा अशोक कुमार यादव पुत्र अच्छेलाल यादव निवासी डीह कैथवली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त 1- बालचन्द जयसवार पुत्र रामआधार निवासी पुरांदी थाना गडियाहू जनपद जौनपुर, 2-गोपाल प्रजापति पुत्र अशोक कुमार निवासी बलुआ बीर आदमपुर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी, 3-नीरज कुमार पुत्र मंधारी निवासी तिवरिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 209/2020 धारा 504, 506 भादवि0 व 3(5)1 विधि विरुद्ध सधर्म परिवर्तन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में कुल 04 गवाह परिक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 26.09.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों 1-बालचन्द जयसवार पुत्र रामआधार निवासी पुरांदी थाना गडियाहू जनापद जौनपुर, 2-गोपाल प्रजापति पुत्र अशोक कुमार निवासी बलुआ बीर आदमपुर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी व 3- नीरज कुमार पुत्र मंधारी निवासी तिवरिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 52-52 हजार रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है ।