
यूपी के आजमगढ़ में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद की पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07 द्वारा मुकदमा में आरोपित अभियुक्तों 1.श्रीराम पुत्र चन्नर, 2.बृजभूषण पुत्र कल्पनाथ, 3. सुभाष पुत्र रामबली, 4. जालन्धर पुत्र चन्नर, समस्त निवासी इब्राहिमपुर भरौलिया थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित है। बता दें कि दिनांक- 10.09.2014 को मृतका की बहन ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.श्रीराम पुत्र चन्नर, 2.बृजभूषण पुत्र कल्पनाथ, 3. सुभाष पुत्र रामबली, 4. जालन्धर पुत्र चन्नर, समस्त निवासी इब्राहिमपुर भरौलिया थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ आदि द्वारा वादिनी की बहन के साथ छेडखानी कर जला दिया गया है । इस आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 213/2014 धारा 147, 307, 354, 354ख, भादवि0 पंजीकृत किया गया, तथा दौरान विवेचना पीडिता की मृत्यु के पश्चात धारा 302 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी थी । इसी मामले में चार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। इसी मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन करवा की सजा हुई है