फूलपुर आजमगढ़ ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दीदारगंज पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना,मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला थाना दीदारगंज क्षेत्र से जुड़ा है।पुलिस के अनुसार 10 सितंबर 2017 को फूलपुर थाना क्षेत्र के भेड़िया चक उल्लापुर निवासी राम अवध यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पौत्र ऋषिकान्त को रात करीब 10 बजे घर से बुलाकर ले जाया गया और लाठी-डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में थाना दीदारगंज में मुकदमा अपराध संख्या 233/2017 के तहत धारा 302,34 और 120 बी भादवि में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।12 अगस्त 2026 को EC कोर्ट,आजमगढ़ ने मामले में दिनेश यादव पुत्र रामदेव यादव तथा लालमन यादव पुत्र स्व.मुरली यादव,निवासी डिघिया,थाना दीदारगंज को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।वहीं अभियुक्त रामलोचन यादव की मृत्यु हो चुकी है,जबकि रामदेव यादव को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।पुलिस ने इस सजा को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी और न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का परिणाम बताया है।
