माहुल(आजमगढ़)। फूलपुर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत माहुल में नियम विरुद्ध हो रहे जमीन के प्लाटिंग कार्य को उपजिलाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर लेखपाल सौरभ राय ने बुधवार को रोक दिया और वेकहो लोडर से प्लाटिंग की दिवाल को ध्वस्त करा दिया। जिससे जमीनों की प्लाटिंग कर बिक्री करने वालो में हड़कंप मच गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत माहुल के मीरा मोहल्ले में गाटा संख्या 892 बंजर खाते की भूमि है और उसी के बगल में कुछ लोगों की खाली आबादी है। 30 वर्ष पूर्व उक्त भूमि में रामलीला का मंचन होता था। कुछ दिन पहले वहां की आबादी और बंजर भूमि को मिला कर लोगों द्वारा बिना अनुमति के प्लाट बना कर बेचा जा रहा था और जगह जगह दिवाल बना दिया गया था। मामला संज्ञान में आते ही उपजिलाधिकारी फूलपुर ने उक्त भूमि में हो रही प्लाटिंग को रोकने और निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने का निर्देश हल्का लेखपाल सौरभ राय को दिया। आदेश के अनुपालन में लेखपाल ने उक्त भूमि के निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार का कहना है कि आबादी और सरकारी की भूमि में प्लाटिंग कार्य अवैध है। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा नियमानुसार कार्यवाही होगी।।
