
आजमगढ़ । दिनांक-03.05.2023 को कंधरापुर क्षेत्र के आवेदक राजेश यादव पुत्र श्री रामरूप यादव सा0 आजमपुर ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 2/3.5.2023 की रात्रि लगभग 1-1/2 से 2.00 बजे वादी की भैंस स्कार्पियों मे लादकर चोरी कर ले गए है, इस सम्बन्ध में मु0अ0स0-101/2023 धारा 379 भादवि बनाम 1.सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ 2. तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे विवेचक द्वारा धारा 411/420 /467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गई।
मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1.टेनी उर्फ सरताज 2.गोरख उर्फ बुल्ला 3.महताब उर्फ शिब्बू का नाम प्रकाश मे आया। बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ 2. टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद निवासी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद 3. गोरख उर्फ बुल्ला पुत्र बीरा निवासी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ व 4.महताब उर्फ शिब्बू पुत्र स्व0 मुख्तार निवासीगण जीयनपुर कस्बा थाना जीयनपुर आजमगढ के विरूद्ध जुर्म धारा-379/411/420/467/468/471 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व नोडल अधिकारी गैंगचार्ट/अपर पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद आजमगढ़ के संयुक्त बैठक में विचार विमर्श के दौरान अनुमोदन किया जा चुका है। गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 30.05.24 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध *थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है।