
दिनांक 22.07.2024 को आवेदक श्री प्रशांत कुमार यादव पुत्र श्री दीपचन्द यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके आवेदक के भाई जो विदेश मे रहते है उनको रेप केस मे फंसाने की झूठी बात बताया गया जिससे आवेदक डर गया और अपने भाई को बचाने के लिये फ्रॉड व्यक्ति के झांसे मे आकर आवेदक उपरोक्त द्वारा कुल 80,000/- रूपये भेज दिया गया। उक्त घटना की सूचना आवेदक द्वारा थाने पर दिया गया जिसपर साइबर डेस्क मे नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के मो0 नं0 से 1930 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 33107240092705 दर्ज कराया गया। रूपया वापसी का विवरण आवेदक श्री प्रशांत कुमार यादव पुत्र श्री दीपचन्द यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के फ्राड हुए रूपये कुल 80,000/- के सम्बन्ध मे *कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम* द्वारा एनसीआरपी पोर्टल व साइबर सेल की मदद से फ्रॉड के खाता (UNION BANK OF INDIA) मे रूपये होल्ड कराया गये एवं प्रकरण उपरोक्त दिनांक 03.08.2024 मे मु0अ0सं0 300/2024 धारा 318(4) BNS व 66D आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाया गया एवं कोर्ट ऑर्डर को (UNION BANK OF INDIA) के नोडल अधिकारी को जरिये मेल प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदक श्री प्रशांत कुमार यादव के यूनियन बैंक के खाता मे दिनांक 18.06.2024 को कुल 80,000/- रूपया (REFUND) अवमुक्त किया जा चुका है। आवेदक अपना फ्रॉड हुआ रूपया पाकर अत्यन्त प्रसन्न है और पुलिस जन का आभार प्रकट कर रहा है। पुलिस की रूपया वापस कराने वाली टीम में निरीक्षक अपराध श्री अखिलेश कुमार शुक्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ शामिल थे।